सरेंडर करने के बाद राहुल गांधी को मिली जमानत
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज मानहानि के एक मामले में लखनऊ की अदालत ने जमानत दे दी। राहुल गांधी ने आज ही इस मामले में कोर्ट के सामने सरेंडर किया था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली। वर्ष 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर दिए गए कथित बयान से जुड़े मानहानि के मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट में किया सरेंडर, तुरंत मिली जमानत
मंगलवार को राहुल गांधी स्वयं लखनऊ कोर्ट में पेश हुए और औपचारिक रूप से सरेंडर किया। इसके बाद उनके वकील की ओर से जमानत याचिका दायर की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने राहुल गांधी को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें भरने के आदेश के साथ रिहा कर दिया। सेना पर कथित बयान बना विवाद की वजह
यह मामला राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। आरोप है कि उनके बयान से सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और सैनिकों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ा। इसी बयान को लेकर बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी।
कोर्ट ने पहले ही माना था टिप्पणी आपत्तिजनक
कोर्ट ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी को प्रथम दृष्टया मानहानि की श्रेणी में आने वाला माना था और उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया था। मंगलवार को कोर्ट में पेश होकर राहुल गांधी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और उन्हें जमानत मिल गई।