सुप्रीम कोर्ट ने “राष्ट्रीय हित” को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह अब इस मामले में विस्तार के लिए किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं करेगा। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने संजय मिश्रा को तीसरा विस्तार देने के केंद्र के आदेश पर रोक लगाते हुए इसे अवैध करार दिया था।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वित्तीय कार्रवाई (एफएटीएफ) को ध्यान में रखते हुए मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का आग्रह किया। एफएटीएफ समीक्षा महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति का होना आवश्यक है जो देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच और कार्यवाही की समग्र स्थिति और जांच एजेंसी की प्रक्रियाओं, संचालन और गतिविधियों से अच्छी तरह परिचित हो। केंद्र ने कहा कि इस स्तर पर प्रवर्तन निदेशालय में नेतृत्व में बदलाव से एजेंसी की क्षमता प्रभावित होगी और इससे भारत के राष्ट्रीय हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।