उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कृष्ण जन्मभूमि के पास की जमीन पर कुछ अवैध घरों के खिलाफ रेलवे ने अभियान चलाया था। इसके तहत रेलवे की टीम पुलिस की मदद से उन घरों को तोड़ रही थी। इस अभियान को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। उसी याचिका पर आज यानी 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस मामले की वाद सूची अपलोड की गई है। उसके अनुसार इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच करेगी।
16 अगस्त की सुनवाई में क्या हुआ था?
कृष्ण जन्मभूमि के पास बने अवैध घरों को गिराने के अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर 16 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों के इस अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। याकूब शाह द्वारा दायर इस याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और अन्य संबंधित विभागों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
इसके बाद ये मामले 25 अगस्त को फिर से कोर्ट में पहुंचा जहां कोर्ट ने अंतरिम आदेश के अनुसार तय समय सीमा को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। पीठ ने कहा था कि इस मामले को 28 अगस्त को सूचीबद्ध करें।
70-80 घर ही बचे हैं
16 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जानकारी दी कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद होने का फायदा उठाते हुए रेलवे के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। 100 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है और अब केवल 70-80 घर बचे हैं।