बैंकों में 2,000 रुपये के नोट जमा करने या उन्हें अन्य नोटों के साथ बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। यानी नोट बदलने के लिए आज और कल का वक्त बचा है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई को घोषणा की थी कि 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर किया जाएगा। उसके बाद नोट बदलने या बैंक में जमा करने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया था। आरबीआई के मुताबिक अभी भी करीब 24,000 करोड़ रुपये के 2,000 रुपये के नोट बैंक में नहीं आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाला कि अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं और आप 30 सितंबर तक बदल नहीं पाते हैं तो क्या होगा?
30 सितंबर की समयसीमा के बाद क्या होगा?
2000 रुपये के नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन उन्हें लेनदेन के लिए से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में बचे हुए नोटों को केवल आरबीआई के पास ही बदला जा सकेगा। फिलहाल, 30 सितंबर तक व्यक्तियों के पास आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) या किसी नजदीकी बैंक शाखा में 2,000 रुपये के नोट बदलने का विकल्प भी है। हालांकि, अभी दो दिन शेष है। ऐसे में बहुत सारे उम्मीद लगा रहे हैं कि आरबीआई डेडलाइन को बढ़ा सकता है या कुछ और राहत दे सकता है।
2,000 रुपये के नोट जमा करने की प्रक्रिया
- अपने नजदीकी बैंक में जाएं
- एक्सचेंज/जमा के लिए ‘अनुरोध पर्ची’ भरें
- जमा करने वाले का नाम कैपिटल लेटर में भरें।
- फिर अपनी विशिष्ट पहचान संख्या भरें जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड और जनसंख्या रजिस्टर)
- 2000 के नोट का विवरण भरें।
- सभी विवरण भरने के बाद, आपको निकटतम बैंक से उन्हें बदलवाने के लिए 2000 रुपये के नोटों के साथ फॉर्म पर हस्ताक्षर करके जमा करना होगा।