दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक कारों के लिए ऑड इवन नियम लागू होगा, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। इसके लिए जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी। बीएस 3 पेट्रोल व बीएस 4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक में किया।
बैठक में फैसला लिया गया है कि दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक कारों पर ऑड-ईवन लागू होगा। दिल्ली में अब हर तरह का निर्माण कार्य बंद रहेगा। दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा।
Delhi to have odd-even vehicle norms from November 13 to 20 to curb pollution
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— ANI Digital (@ani_digital) November 6, 2023
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 30 अक्टूबर से प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण के मुताबिक हवा की गति बहुत धीमी दर्ज की जा रही है और तापमान भी कम हो रहा है। दिल्ली में समर और विंटर एक्शन प्लान के जरिए 365 दिन काम हो रहा है।
गोपाल राय ने आगे कहा कि दिल्ली में दीर्घकालिक योजनाओं के तहत इस साल 365 में से 206 दिन हवा साफ थी यानी दीर्घकालिक कामों का असर दिखने लगा है। 30 अक्टूबर के बाद से हवा का स्तर लो बना हुआ है, जिस कारण एक्यूआई बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सभी विभागों की बैठक ली और जो कदम अब तक उठाए गए हैं, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी गई। दिल्ली सचिवालय में हुई इस बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
Delhi govt orders all school classes except X & XII to be held online till 10th November, in view of GRAP Stage IV measure implemented to tackle air pollution pic.twitter.com/C7AUzlzkYt
— ANI (@ANI) November 6, 2023
क्या है ऑड-ईवन फॉर्मूला
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए 2016 में पहली बार ऑड-ईवन सिस्टम लागू किया था। इसमें हफ्ते के एक दिन ईवन नंबर वाले चार पहिया वाहन चलते हैं यानी जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट होंगे। वहीं अगले दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलती हैं, यानी ऐसी गाड़ियां जिनके नंबर प्लेट में आखिरी डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 नंबर होगा। ऑड-ईवन के दायरे से टू व्हीलर को बाहर रखा गया है।