नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले सीएआर का अनुपालन न करने पर एयरलाइन कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
मालूम हो कि डीजीसीए ने यह सुनिश्चित करने के लिए 2010 में सीएआर सेक्शन-3, सीरीज एम भाग IV जारी किया था। इसका शीर्षक था “बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने, उड़ान में व्यवधान और विशेष रूप से बोर्डिंग से वंचित होने, उड़ान रद्द होने और देरी की स्थिति में हवाई यात्रियों के लिए उचित सुरक्षा के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं।”
कारण बताओ नोटिस किया जारी
प्रेस रिलीज में कहा गया, “यात्री-केंद्रित कारों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, डीजीसीए ने मई 2023 से निरंतर आधार पर विभिन्न प्रमुख हवाई अड्डों पर अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का निरीक्षण किया। एयरलाइंस के निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि एयर इंडिया प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी। तदनुसार, एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जवाब मांगा गया है।”
DGCA issues showcause notice to Air India for violation of DGCA Civil Aviation Requirement (CAR). Earlier, a fine of Rs 10 lakhs was imposed on the airline company for non-compliance of CAR. pic.twitter.com/TOXMdJ1aFZ
— ANI (@ANI) November 7, 2023
पिछले साल लगा था 10 लाख का जुर्माना
प्रेस रिलीज में कहा गया, “इसी तरह के निरीक्षण पिछले साल भी प्रमुख हवाई अड्डों पर किए गए थे और यात्रियों के अस्वीकृत बोर्डिंग पर सीएआर के प्रावधानों के साथ एयर इंडिया द्वारा इसी तरह के गैर-अनुपालन के आधार पर उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 10,00,000/- का जुर्माना लगाया गया था।