डीजीसीए ने उनके नियमों का पालन न करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया है। 3 नवंबर 2023 को एयर इंडिया को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें संबंधित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी। इसकी जानकारी डीजीसीए ने दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, डीजीसीए ने यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित मानदंडों का पालन करने में विफलता के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर एयरलाइनों का निरीक्षण करने के बाद, नियामक ने पाया कि एयर इंडिया प्रासंगिक नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी।
बाद में 3 नवंबर को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
DGCA has imposed a financial penalty of Rs 10 lakhs on Air India for non-compliance with DGCA regulations. A Show Cause Notice was issued to Air India on 3rd November 2023 seeking their response for non-compliance to the provisions of the relevant regulations: DGCA pic.twitter.com/bKH7dE4ry6
— ANI (@ANI) November 22, 2023
डीजीसीए ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि कारण बताओ नोटिस पर एयर इंडिया के जवाब के आधार पर यह पाया गया कि एयरलाइन ने सीएआर के प्रावधानों का पालन नहीं किया।
इसमें कहा गया है कि ये विलंबित उड़ानों से प्रभावित यात्रियों के लिए होटल आवास उपलब्ध नहीं कराने, उनके कुछ ग्राउंड कर्मियों को शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण न देने और अंतरराष्ट्रीय बिजनेस क्लास के यात्रियों को मुआवजे का भुगतान न करने से संबंधित हैं, जिन्हें अनुपयोगी सीटों पर यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया था।
इन गड़बड़ियों के लिए नियामक ने 10 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है।