वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अब जल्द सामने आ जाएगी. क्योंकि इसको लेकर आज (24 जनवरी) सुनवाई के दौरान जिला जज ने आदेश कर दिया है कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को दे दी जाए. आज दोपहर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई के दौरान आपत्ति करने वाले मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आखिर जब तक ASI रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों को नहीं दी जाएगी, तब तक उसपर आगे कैसे सुनवाई होगी?
एएसआइ की सर्वे रिपोर्ट देने की मंदिर पक्ष और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की मांग पर जिला जज ने बुधवार को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से अधिवक्ता अखलाक अहमद ने यह पक्ष रखा कि पक्षकारों को यह निर्देशित किया जाए कि रिपोर्ट को मीडिया व सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न किया जाए। इसके संदर्भ में पक्षकारों से घोषणा पत्र भी लिया जाए।
इस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने आपत्ति की और कहा कि नई व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्यवाही का प्रसारण होता है। यह तो सार्वजनिक हित से जुड़ा प्रकरण है। सभी लोग ज्ञानवापी की वास्तविकता से अवगत होना चाहते हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने फिलहाल आदेश सुरक्षित रखा है।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा?
इस बारे में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम से यह सहमति बन चुकी है कि ASI सर्वे की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उनको उपलब्ध कराई जाएगी. इस पर उचित ऑर्डर को कोर्ट पास करेगा. कोर्ट अपने ऑर्डर में क्या-क्या लिखता है यह देखने के बाद ही पता चल पाएगा. दोनों पक्षों में यह सहमति बन चुकी है कि उनको ASI सर्वे की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी. अंडरटेकिंग लेने के सवाल के जवाब में विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उसको लेकर कोर्ट में किसी तरह का आदेश नहीं किया है. जब ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा. ईमेल पर रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराए जाने की मांग को पुरातात्विक सर्वे के वकीलों ने यह कहते हुए आपत्ति की थी कि ऐसा करने से साइबर फ्रॉड हो सकता है. उन्होंने बताया कि जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब हार्ड कॉपी के लिए उनकी तरफ अप्लाई किया जाएगा और फिर सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा.
मुस्लिम पक्ष ने कही ये बात
वहीं, मुस्लिम पक्षियों से वकील तौहीद खान और मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि जिला जज ने यह आदेश कर दिया है कि सभी पार्टी को ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की रिपोर्ट कॉपी दी जाएगी. उन्होंने बताया कि रिपोर्ट पब्लिक ना होने पर इसको लेकर आपत्ति की गई थी ताकि उसका मीडिया ट्रायल ना शुरू हो और ना ही लोगों में वैमनस्यता फैले. लोगों के बीच में सर्वे रिपोर्ट न जाने पाए इसके जवाब में मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने बताया कि इसको लेकर जिला जज ने कोई अलग से आदेश नहीं किया है. मुस्लिम पक्ष के वकील इस बात पर भी राजी नजर आए कि अब रिपोर्ट आम लोग भी पढ़ सकते हैं और रिपोर्ट पूरी तरह से सार्वजनिक हो जाएगी. उन्होंने बताया कि रिपोर्ट की सील कल यानी गुरुवार को खुल सकती है और 2 से 3 दिन के अंदर उसकी कॉपी भी मिलने की उम्मीद है.