दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अदालत ने 3 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. सिसोदिया की तरफ से 12 से 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गयी थी. सिसोदिया ने यूपी के लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.
इससे पहले हाल ही में अदालत ने सिसोदिया को हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत भी दे दी थी. इस दौरान मनीष सिसोदिया से डॉक्टर भी मिल सकेंगे. अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. ये इजाजत भी दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से ही मिली थी . वहीं मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अदालत 22 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी.
सीबीआई के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अत्यधिक प्रभावशाली हैं. वे उच्च और शक्तिशाली पद पर हैं. वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. इसमें कहा गया कि केवल दूल्हा और दुल्हन ही अपनी शादी के लिए 5 दिन की जमानत मांग सकते हैं. शादी में शामिल होने के लिए एक दिन का समय दिया जा सकता है. कोर्ट ने सिसोदिया से पूछा कि क्या उन्हें पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी से कोई परेशानी होगी.
क्या थी नई शराब नीति?
22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई. नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई. और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई. नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही. जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी.