कांग्रेस के पूर्व चीफ और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को केंद्रीय गहमंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने रांची की सिविल कोर्ट के जरिए उनके खिलाफ इस मामले में दायर शिकायतवाद पर संज्ञान लिए जाने को चुनौती दी थी.
राहुल गांधी ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से इस केस को निरस्त करने की गुजारिश की थी. यह मामला राहुल गांधी के जरिए साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए बीजेपी नेता नवीन झा की तरफ से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था.
राहुल गांधी ने नहीं मांगी थी माफी
इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके जरिए अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था. माफी नहीं मांगे जाने पर उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था.
उत्तर प्रदेश में हुआ था मुकदमा
वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के एक मामले में कांग्रेस एमपी के खिलाफ साल 2018 में एक मानहानि परिवाद दायर हुआ था. कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को इस मामले में राहुल को वारंट जारी किया था. राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि परिवाद में पिछली पेशी 18 जनवरी को हुई थी. जिसमें पहली बार लोकसभा सांसद राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला कोर्ट में पेश हुए थे. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.