आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल एक्शन में है. दरअसल, RBI देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है, ऐसे में जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो RBI उस पर जुर्माना लगा सकता है. ऐसे में एक बार फिर से RBI ने बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है. हाल ही में आरबीआई ने रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन के मामले में स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर लगभग 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इनमें से इकलौते स्टेट बैंक के ऊपर आरबीआई ने 2 लाख करोड़ का जुर्माना लगाया है.
SBI पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने सोमवार को बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका गया है. बैंक पर आरोप है कि उसने डिपॉजिटर अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है. केंद्रीय बैंक ने सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक पर आरबीआई के एनपीए अकाउंट्स से जुड़े इनकम रिकग्निशन के प्रुडेंशियल नियमों, एसेट क्लासिफिकेशन और एडवांस प्रोविजनिंग नियमों के अलावा नो योर डायरेक्शन रूल के उल्लंघन का आरोप है. केनरा बैंक पर भी कुछ दिशानिर्देशों का पालन न करने का आरोप है. इसलिए बैंक पर 32.30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.
एसबीआई पर क्यों चला आरबीआई का चाबुक ?
आरबीआई ने SBI के खिलाफ पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था. जिसकी रिपोर्ट में सामने आया कि बैंक ने बंधक संपत्तियों के रूप में कई कंपनियों से पेड-अप शेयर पूंजी 30 फीसदी से ज्यादा ले रखी थी. इसके साथ ही बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के निर्धारित अवधि में जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा कराना था वह भी नहीं कराया. इसके बाद बैंक को शो कॉज नोटिस जारी किया गया. नोटिस जारी करने के बाद नियमों के उल्लंघन के कारण एसबीआई पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
ओसियन कैपिटल पर भी हुई कार्रवाई
आरबीआई ने ओडिशा के राउरकेला में स्थित ओसियन कैपिटल मार्केट लिमिटेड पर भी 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी पर एनबीएफसी से जुड़े नियमों का पालन न करने का आरोप था. आरबीआई समय-समय पर रेगुलेटरी जांच के बाद ऐसी कार्रवाई करता रहता है. बता दें, इन फैसलों का बैंक के कस्टमर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी गिरी गाज
इसके अलावा आय पहचान, एसेट क्लासिफिकेशन और कर्ज से संबंधित नॉर्म्स, एनपीए को लेकर प्रोविजन और केवाईसी से जुड़े आरबीआई के कुछ निर्देशों का कंप्लायंस न करने को लेकर सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने कुछ निर्देशों का कंप्लायंस नहीं करने के मामले में केनरा बैंक पर भी 32.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.