भारत सरकार ने सोमवार (11 मार्च, 2024) को CAA (नागरिकता संशोधन कानून) को देश भर में लागू करते हुए इसके नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद जहाँ देश भर में आम लोगों में जश्न का माहौल रहा, इस्लामी कट्टरपंथियों ने वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हुए अल्पसंख्यकों (हिन्दू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी) को भारत की स्थायी नागरिकता मिलेगी। जो 31 दिसंबर, 2014 तक विस्थापित होकर भारत आ गए थे, ये कानून उनके लिए है।
2019 के इस कानून को लागू करते हुए एक ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया है, जिसका इस्तेमाल कर के आवेदन दाखिल किया जा सकेगा। लोकसभा चुनाव के लिए अचार संहिता लागू होने से पहले ये कदम उठाया गया है। जिन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता चाहिए, उन्हें ‘https://indiancitizenshiponline.nic.in/‘ वेबसाइट पर जाना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय स्पष्ट कर चुका है कि इसके लिए सारे आईदान पूर्णरूपेण ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएँगे।
आइए, सबसे पहले जानते हैं कि अप्लीकेशन दायर करने के लिए आपके पास कौन-कौन से दस्तावेज होने चाहिए:
- पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट की प्रति
- FRRO (फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) या FRO (फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल परमिट
- पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के प्रशासन द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र
- इन तीनों देशों के स्कूल-कॉलेजों द्वारा जारी किया गया शैक्षिक सर्टिफिकेट
- इन मुल्कों की सरकारों या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किया गया किसी भी प्रकार का पहचान-पत्र
- कोई भी सरकारी लाइसेंस या सर्टिफिकेट जो इन तीनों देशों में जारी किया गया हो
- वहाँ जमीन, संपत्ति या किराए से संबंधित दस्तावेज
- कोई भी ऐसा दस्तावेज जो दिखाता हो कि आवेदक के माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक थे
- कोई भी ऐसा सरकारी दस्तावेज जो दिखाता हो कि आवेदन इन तीनों देशों का नागरिक है
आवेदन ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में शरण ली है, ये दिखाने के लिए उसके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए:
- भारत में आने पर जारी किए गए वीजा या इमीग्रेशन स्टाम्प की प्रति
- FRRO या FRO द्वारा जारी किया गया रेजिडेंशियल परमिट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- जनगणना विभाग द्वारा जारी की गई स्लिप
- भारत में जारी किया गया राशन कार्ड
- सरकार या अदालत द्वारा जारी किया गया कोई आधिकारिक पत्र
- भारत में बनाया गया जन्म प्रमाण-पत्र
- भारत में जमीन, संपत्ति या किराए से संबंधित दस्तावेज
- PAN कार्ड, उसके जारी किए जाने की तारीख़ के साथ
- स्थानीय अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी किया गया कोई दस्तावेज
- सरकारी-प्राइवेट बैंकों या डाकघर द्वारा जारी किया गया पासबुक
- भारत में आवेदक के नाम पर इन्सुरेंस पॉलिसी के डिटेल्स
- इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या अन्य यूटिलिटी बिल का रसीद व अन्य दस्तावेज जो आवेदक के नाम और हो
- कोर्ट या ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया के दस्तावेज में आवेदक का नाम
- भारत में EPF/पेंशन से संबंधित दस्तावेज, जिससे पता चले कि आवेदक भारत में काम कर रहा था
- ESIC (स्टेट इन्सुरेंस कॉर्पोरेशन) से संबंधित दस्तावेज
- भारत में जारी किया गया स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट
- स्कूल-कॉलेज-यूनिवर्सिटी या अन्य शैक्षिक एजेंसियों द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र
- आवेदक को जारी किया गया म्युनिसिपेलिटी का ट्रेड लाइसेंस
- मैरिज सर्टिफिकेट
इस वेबसाइट का नाम ‘भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल’ रखा गया है। नागरिकता के आवेदन के लिए इसमें कई विकल्प दिए गए हैं। इसमें नीचे CAA का विकल्प दिया गया है। CAA, 2019 के जरिए आवेदन के लिए एक लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करते ही आपसे ईमेल आईडी या फोन नंबर माँगा जाएगा, जिसके बाद फॉर्म भरने के लिए बाकी डिटेल्स आपके सामने खुल जाएँगे। इसमें आपसे जो-जो डिटेल्स माँगे जा रहे हैं उन्हें भरना होगा और साथ ही ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
साथ ही CAA-2019 नामक मोबाइल अप्लीकेशन के जरिए भी ये काम किया जा सकता है। फॉर्म भरने के लिए जिला स्तर की कमिटी द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया के संबंध में ईमेल-SMS के जरिए सूचित किया जाएगा। फिर उसे निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल पर नंबर-ईमेल डालने पर OTP आएगा, जिसे सबमिट करने के बाद फॉर्म के बाकी के डिटेल्स खुलेंगे। सिर्फ कुछ सीधे सवालों का जवाब देने के बाद अप्लीकेशन सबमिट किया जा सकता है।