इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि SBI चेयरमैन को गुरुवार शाम (21 मार्च ) 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी. इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि EC के पास SBI से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए. सबकुछ सार्वजनिक करना होगा. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से पूछा कि आपने ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी? CJI ने कहा,’फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए. कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए. कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए. सभी इमेजिनेबल जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए. एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य हैं.’
Electoral Bonds: Supreme Court directs SBI to disclose all details of Electoral Bonds in its procession, including the unique alphanumeric number and the serial number, if any, of the bonds redeemed.
Supreme Court directs the SBI Chairman to file an affidavit by 5 pm, Thursday… pic.twitter.com/hPu9ICCRRm
— ANI (@ANI) March 18, 2024
‘एसबीआई ने नहीं दिया बॉन्ड नंबर’
SBI के वकील हरीश साल्वे ने कहा,’हमने आदेश को जिस तरह समझा उसका जिक्र करता हूं. हमने पूरी जानकारी तरतीब से साझा करने के लिए ही वक्त मांगा था.’ इस पर CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने तो पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था. क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था. लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया. एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे. सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए. हम यह स्पष्ट करते हैं.’
Electoral Bonds: The Supreme Court says in the judgment, it had asked the SBI to disclose all details and that includes the Electoral Bond numbers as well.
SBI should not be selective in disclosing the details, says SC. pic.twitter.com/WlG41lMYmG
— ANI (@ANI) March 18, 2024
खुलासा करने में चयनात्मक न हो
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि SBI के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा।
सभी विवरणों का खुलासा करें
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपने पास में चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें भुनाए गए बांड की यूनीक अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, यदि कोई हो वो शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि एसबीआई ने चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा किया है जो उसके कब्जे और हिरासत में थे और कोई भी विवरण छिपाया नहीं गया है।
हम संविधान के अनुसार काम करते हैं- सीजेआई
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीशों के रूप में, हम केवल कानून के शासन पर हैं और संविधान के अनुसार काम करते हैं। हमारी अदालत केवल इस राजनीति में कानून के शासन के लिए काम करने के लिए है। न्यायाधीशों के रूप में सोशल मीडिया पर हमारे बारे में चर्चा होती है लेकिन हमारे कंधे इसके लिए काफी मजबूत हैं। हम केवल फैसले के अपने निर्देशों को लागू कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड का खुलासा करने के लिए एसबीआई को निर्देश देने की मांग करने वाली एक अर्जी खारिज कर दी।
Solicitor General Tushar Mehta asks the Supreme Court to consider issuing some direction in this regard.
CJI DY Chandrachud says, "As judges, we are only on the rule of law and work as per the Constitution. Our court is only to work for the governance of the rule of law in this…
— ANI (@ANI) March 18, 2024