छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच एक-दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप सिलसिला जारी है। ऐसे में इस बीच कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, दरअसल बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज की गई है।
एसीबी में दर्ज शराब घोटाले की FIR में आरोपी हैं लोकसभा की बस्तर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा! जानिए क्या है आरोप
— Ujjwal Deepak (मोदी का परिवार) (@ujjwaldeepak) March 24, 2024
कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ FIR दर्ज
जानकारी के अनुसार, कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने रविवार की शाम को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने होलिका दहन को दौरान इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली समिति को कैश में चंदा देने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की गई, जिसके बाद जगदलपुर कोतवाली में कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ धारा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 और IPC की धारा 171 बी, 171 ग, और 171 ई और 188 का अपराध गठित करते पाए जाने पर मामला दर्ज किया गया है।
क्या है मामला?
बताया जा रहा है कि कवासी लखमा द्वारा समिति को कैश में चंदा दिए जाने के बाद से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद 25 मार्च की शाम में प्रशासन के एक अधिकारी द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली थाना में की गई। पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा और जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लोगों को प्रलोभन देने का मामला मानते हुए FIR दर्ज की है। बता दें कि तस्वीर वायरल होने पर प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने भी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही थी।
बांटे 500-500 के नोट
मामला रविवार की शाम का है. कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद कवासी लखमा जगदलपुर पंहुचे थे. वह मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद यहां पर होलिका दहन में लगे लोगों से मिले. इस दौरान उन्होंने होलिका दहन समिति के लोगों को 500-500 के नोट बांटना शुरू कर दिए. पैसे देते हुए वह तस्वीरों में कैद हो गए. उनकी यह फोटो वायरल हो गई. इस मामले में चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिला नोडल अधिकारी की शिकायत पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.
6 बार विधायक रह चुके हैं लखमा
एफआईआर में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के साथ ही पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य को भी आरोपी बनाया गया है. दर्ज एफआईआर के अनुसार अध्यक्ष ने प्रत्याशी के शहर आगमन पर रैली निकालने की अनुमति जिला निर्वाचन आयोग से ली थी. आचार संहिता का उल्लंघन और लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अह्वेलना किए जाने का दोषी पाते हुए एमसीसी के जिला नोडल की शिकायत पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. कवासी लखमा कोंटा विधानसभा से 6 बार विधायक बने हैं. वह छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं.