दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाला के मामले में शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सीबीआई के वकील ने आप नेता की जमान का विरोध करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं और सबूतों छेड़छाड़ कर सकते हैं. फिलहाल कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और 30 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा.
The Rouse Avenue court has reserved its order on bail pleas of Manish Sisodia seeking regular bail in CBI and ED cases related to the Delhi Excise policy. The court is to pronounce the order on April 30.
— ANI (@ANI) April 20, 2024
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ED ने भी विरोध किया था. कोर्ट ने 12 अप्रैल को सीबीआई और ED को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. सिसोदिया की ओर से चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पाने के लिए याचिका लगाई है.
सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा?
सीबीआई ने कहा, “हम बार-बार कह कह रहे हैं कि ये किंगपिन हैं. इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है. हम बता चुके हैं कि देरी के क्या कारण है. कोर्ट ने भी सिसोदिया को मास्टरमाइंड माना है, इसी कोर्ट ने माना है.” सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने आगे कहा, “पूरी सोसायटी आर्थिक अपराधों से पीड़ित है. इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है. अगर जमानत दी गई तो सिसोदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. अगर इस स्टेज पर जमानत दी गई तो निश्चित रूप से इनका मकसद पूरा हो जाएगा.”
कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
मनीष सिसोदिया के ED और सीबीआई के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 30 अप्रैल को अदालत फैसला सुनाएगी. वहीं, मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ली. सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब कोर्ट नियमित जमानत पर फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है इसलिए, अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं.
सिसोदिया ने अंतरिम जमानत अर्जी वापस ली
सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब कोर्ट ने नियमित जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए हम अब अंतरिम जमानत याचिका वापस ले रहे हैं।
AAP leader Manish Sisodia withdrew the plea seeking interim bail from Delhi's Rouse Avenue Court. He sought interim bail for the election campaign.
CBI has opposed the regular bail application of Manish Sisodia. CBI said that he should not be granted bail as he was termed…
— ANI (@ANI) April 20, 2024
सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी थी और अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे करेगी।