दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी मंगलवार (4 जून) को सुनवाई होगी. 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने पूरे मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया है. साथ ही घोटाला सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिटाए हैं.
जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. पिछले सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वो बाहर आकर सबूत और गवाहों पर असर डाल सकते हैं. साथ ही उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को तीन जुलाई तक बढ़ा दिया था. इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई तीन जुलाई को होगी.
क्या है दिल्ली शराब घोटाला
अरविंद केजरीवाल की सरकार पर साल 2021 में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था. आरोप था कि शराब की बिक्री को लेकर नई नीति लागू करने में अनियमितताएं बरती गईं और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया. दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले में जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद इस नीति को वापस ले लिया गया. हालांकि, इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद अगले महीने (9 मार्च) उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.