पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर के एगरा में अवैध पटाखा की फैक्ट्री में विस्फोट मामले में घायल दो लोगों की मौत हो गई. ये दोनों कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती थे. विस्फोट के बाद घायल इन दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा था. इनमें से रवींद्र माइति की मौत कल शाम हो गयी थी, जबकि एक अन्य पिंकी माइति की मौत शनिवार की सुबह हो गई. इसके साथ ही विस्फोट में मरने वालों की संख्या 12 हो गई.
एगरा में अवैध पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट के बाद नौ लोगों की मौत हुई थी. उसके बाद अवैध पटाखा फैक्ट्री के मालिक भानू बाग की कटक के अस्पताल में मौत हुई थी और दो और लोगों की मौत हो गई.
इस बीच, पुलिस-प्रशासन ने ब्लास्ट की घटना को लेकर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में फैली पटाखों की फैक्ट्रियों पर व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना से इस बार पटाखा कारोबारी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.पूर्वी मिदनापुर के एगरा में पटाखे की अवैध फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद नबान्न ने पुलिस अधीक्षकों और आयुक्तों को छह सूत्री निर्देश जारी किए. नबान्न के आदेश में कहा गया है कि राज्य में सभी अवैध पटाखा कारखानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.
दूसरी ओर, पटाखा कारोबारियों का आरोप है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है. छोटे पटाखों के कारखाने जो साल भर नियमों के अनुसार संचालित होते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और कारखानों में कच्चा माल भी पुलिस द्वारा जब्त किया जा रहा है.पटाखा कारोबारियों का कहना है कि उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. पटाखा कारोबारियों के सूत्रों के मुताबिक अगर पुलिस की गिरफ्तारी इसी तरह जारी रही तो उन्होंने आने वाले दिनों में कोलकाता की सड़कों पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का फैसला किया है.
पटाखा कारोबारियों का दावा है कि पुलिस किसी भी फैक्ट्री से विस्फोटक जैसा कोई कच्चा माल बरामद नहीं कर सकी है. फैक्ट्री में पटाखे बनाने के लिए सोरा, सल्फर और चारकोल है.उनके साथ विस्फोटक दांव नहीं लगाया जा सकता है.पुलिस ने शुक्रवार को पूरे दिन उत्तर और दक्षिण 24 परगना और ग्रामीण हावड़ा में विभिन्न आतिशबाजी कारखानों पर छापा मारा और कारखानों को बंद कर दिया. साथ ही उनका आरोप है कि फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों को बेवजह परेशान किया जा रहा है.
नबान्न में गुरुवार को निर्णय लिया गया कि अवैध पटाखे के कारखानों की तलाशी ली जाए और उन्हें बंद किया जाए. नियमों के अनुसार अवैध दांव को जब्त किया जाना चाहिए. नबान्न ने यह भी बताया कि जब्त किए गए सट्टे को कैसे डिस्पोज करना है.