नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को केंद्र, नेशनल टेस्ट एजेंसी और अन्य से एनईईटी-यूजी 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है. जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच ने हाईकोर्ट में चल रहे इससे जुड़े मामलों पर सुनवाई करने पर भी रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम 8 जुलाई को मामले की सुनवाई करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को कुछ छात्रों की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र और एनटीए को नोटिस भी जारी किया, जो मेघालय केंद्र में NEET-UG परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर उनको 45 मिनट कम मिले थे. उन्होंने गुजारिश की थी कि उन्हें उन 1,563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे. इन छात्रों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था.
Supreme Court also issues notice to the Centre and NTA on petition filed by some students who appeared in Meghalaya centre for NEET-UG exam and allegedly lost 45 minutes and prayed they should be a part of the 1563 students who got grace marks and were given option to appear for…
— ANI (@ANI) June 20, 2024
NTA ने दाखिल की थी 4 याचिकाएं
नीट पेपर लीक मामले में 20 छात्रों के अलग-अलग समूह के अलावा NTA की ओर से 4 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई अगले महीने 8 जुलाई को करेगी.
जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने एनटीए की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं पर भी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा, जिसमें कुछ लंबित याचिकाओं को हाई कोर्ट्स से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों की ओर से दाखिल याचिकाओं में से एक में एनटीए और अन्य को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक)-2024 परीक्षा से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, देश की शीर्ष अदालत ने अपनी पिछली सुनवाई में 18 जून को कहा था कि भले ही परीक्षा के संचालन में किसी की ओर से “0.001 प्रतिशत लापरवाही” हुई हो, लेकिन इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए.