शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आने दें. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश अन्य वकील से कहा कि एक दो दिन की बात है.
हाई कोर्ट का आदेश आने दें. शीर्ष अदालत ने कहा कि कि अगर हाई कोर्ट ने कहा कि 2 दिन में फैसला दे देंगे. ऐसे में क्या परेशानी है? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि यह उचित नहीं है. जब फैसला मेरे पक्ष में आया तो रोक क्यों? सिंघवी ने कहा कि ईडी ने 48 घंटे मांगे थे लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं दिए. हाई कोर्ट के आदेश और प्रक्रिया पर यह अदालत रोक लगाए. सिंघवी ने कहा कि जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी. यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक नहीं है.
याचिका में दिल्ली HC के आदेश को दी गई है चुनौती
याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी. शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन लोअर कोर्ट के इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक बेल पर रोक रहेगी. इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
21 जून को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं. आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है. कहा जा रहा है कि कोर्ट अगले सप्ताह अपना फैसला सुना सकता है.
26 जून को होगी सुनवाई
इस पर बेंच ने कहा, बेहतर होगा कि हम अगले सप्ताह तक सुनवाई टाल दें, तब तक हाईकोर्ट का आदेश आ जाएगा. इस पर सिंघवी ने कहा, अगर ED की याचिका पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लग सकती है, तो मेरी याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लग सकती है. जज ने कहा, हम परसों सुनवाई करेंगे. जज ने कहा कि हम इस पर बुधवार, 26 जून को सुनवाई करेंगे. अगर इस बीच हाई कोर्ट का आदेश आ जाएगा, तो उसे भी रिकॉर्ड पर रखा जाए.
Supreme Court posts Delhi CM Arvind Kejriwal’s plea for June 26 against the High Court order staying the bail granted to him by the trial court in the Delhi excise policy case.
(File photo) pic.twitter.com/R3g7O50LLR
— ANI (@ANI) June 24, 2024
केजरीवाल 21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार
दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजे थे. इसके बाद वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. जांच एजेंसी के समक्ष पेश न होने और कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया था. 10 दिनों तक ED की हिरासत में रहने के बाद 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया था.