उत्तर प्रदेश पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने मंगलवार को सख्त कानून का प्रस्ताव पास किया। जिसके अनुसार, इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अध्यादेश में दोषियों के खिलाफ दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, इसके अलावा एक करोड़ तक का जुर्माना भी लगाए जाने का भी प्रावधान है।
बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनावों के दौरान ही नकलमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी।
CM Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh government to bring Uttar Pradesh Public Examinations Ordinance 2024 in wake of paper leak of Constable Recruitment Exam and RO-ARO exam in the state. The proposal has been approved by the State Cabinet.
The Ordinance will provide for life… pic.twitter.com/EBBz8UdLOQ
— ANI (@ANI) June 25, 2024
दो बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से उठे थे बड़े सवाल
प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। विशेषकर सिपाही भर्ती और समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद पूरी प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हुए थे। लाखों अभ्यर्थियों की कड़ी मेहनत पर पानी फिरने के साथ ही परीक्षा संचालित कराने वाली संस्थाएं भी कठघरे में रहीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए फुलप्रूफ परीक्षा कराने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करने के साथ ही कानून बनाने के निर्देश दिए थे। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती के लिए 18 व 19 फरवरी को हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक हो गया था।
पेपर लीक के कारण प्रारंभिक परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी थी
24 फरवरी को परीक्षा रद कर दी गई थी। इसके बाद पेपर लीक होने के चलते ही आरओ/एआरओ की दोनों सत्र की प्रारंभिक परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी थी। उप्र लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी, 2024 को आरओ/एआरओ (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 कराई थी। इनसे पहले भी प्रदेश में अन्य परीक्षाओं में भी पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। पहले दारोगा भर्ती व टीईटी समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले पकड़े भी जाते रहे हैं।