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शराब नीति मामला : CBI ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में किया अरेस्ट

शराब नीति मामला : CBI ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में किया अरेस्ट

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी से पहले सीएम केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड की मांग की. जांच एजेंसी ने कहा कि हमें केजरीवाल को हिरासत में ले जाकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए.

हालांकि सीबीआई की मांग का केजरीवाल के वकील ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि अदालत को केजरीवाल की गिरफ्तारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए. इस केस में कोई मेरिट नहीं है. सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे. इसलिए हमने केजरीवाल को अब तक गिरफ्तार नहीं किया था. केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष पेश किया गया. सीबीआई ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता से मंगलवार शाम को तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी.

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है. आप ने कहा, आज जब बीजेपी को लगा कि दिल्ली के बेटे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकती है तो उन्होंने फिर से फर्जी केस में सीबीआई से CM केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने की साजिश रची. बीजेपी की हर साजिश का जवाब दिया जाएगा, जीत आखिर में सत्य की ही होगी.

सीएम ने वापस ली याचिका

सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को भी वापस ले लिया है. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि रोज स्थितियां बदल रही हैं. हाई कोर्ट ने रोक जारी रखी है. सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है. ऐसे में हम याचिका वापस ले रहे हैं. सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट के मुख्य आदेश को चुनौती देंगे और नई याचिका दायर करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को हाई कोर्ट के अंतरिम रोक के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की मंजूरी दी. वह अब नई याचिका दायर करेंगे.

हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर लगाई है रोक

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत देने का फैसला किया था. निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था.

कोर्ट के इस आदेश को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. अदालत ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. पीठ ने कहा कि जमानत आदेश को लेकर ईडी की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है.

केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया. सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की और कहा कि वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश की घोषणा की प्रतीक्षा करना चाहेगी.

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