दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। बता दें कि सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले समन किया गया था और 23 जून को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं और ना ही देश से भागने का रिस्क है। केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे।
Delhi HC issued a notice to the Central Bureau of Investigation (CBI) on a plea moved by Delhi CM Arvind Kejriwal challenging his arrest by CBI. The court directs to file a reply within 7 days, a rejoinder in two days thereafter. The court listed the matter for July 17, 2024
— ANI (@ANI) July 2, 2024
सात दिन में दाखिल करें जवाब
इसके अलावा सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि 2022 में दर्ज मामले पर 2024 में पूछताछ की गई। दरअसल, सीएम केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की रिमांड को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों मे जवाब दाखिल करने को कहा है। उसके बाद दो दिनों में केजरीवाल की तरफ से सीबीआई के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद 17 जुलाई को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
सीबीआई ने तिहाड़ जेल से किया गिरफ्तार
हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने दलीलें सुनने के लिए मामले को 17 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। गिरफ्तारी के अलावा, आप के राष्ट्रीय संयोजक ने अधीनस्थ अदालत के 26 जून और 29 जून के आदेशों को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें क्रमश: तीन दिन की सीबीआई हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे।