दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति के ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत दिए जाने पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत की प्रतिक्रिया आई है. कमलजीत सहरावत ने कहा है कि अंतरिम जमानत किसी व्यक्ति की ओर से किए गए अपराध से राहत नहीं है.
कमलजीत सहरावत ने कहा कि अंतरिम जमानत के तहत मामला चलने तक व्यक्ति जेल से बाहर रह सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है, वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे. शायद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर निकालकर काम करने की अनुमति दी है, क्योंकि दिल्ली के लोग पीड़ित हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया है.
#WATCH | On Supreme Court granting interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in ED matter of Excise Policy case, BJP MP Kamaljeet Sehrawat says, "Interim Bail is not a relief from the crime that one has committed. Interim Bail provides for one to stay out of jail as the case… pic.twitter.com/8t3PCawhIh
— ANI (@ANI) July 12, 2024
अंतरिम जमानत के मतलब बरी होना नहीं- सचदेवा
वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “यह जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बीच का फैसला है. अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि आप बरी हो गए हैं. कोर्ट का स्पष्ट फैसला आने दीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता यह अच्छी तरह जानती है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार किया है, वैसा ही इस बिजली घोटाले का मामला है, जहां दिल्ली की जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है.”
#WATCH सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "…अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं… अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला… pic.twitter.com/a9KBvdEhkn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 12, 2024