सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से कहा है कि वह किसानों को समझा कर उनके प्रदर्शन से ट्रैक्टर-ट्रॉली हटाए और हाइवे खुलवाए। कोर्ट ने हरियाणा से भी किसान आंदोलनकारियों से बातचीत करके हाइवे खोलने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान पंजाब और हरियाणा से भी आपस में बातचीत करने को कहा है।
गुरुवार (22 अगस्त, 2024) को सुप्रीम कोर्ट शंभू बॉर्डर पर जमे किसानों और उनके कारण बंद हाइवे के मुद्दे की सुनवाई कोर्ट कर रहा था। कोर्ट ने इस दौरान कहा वह एक सप्ताह में किसानों के मुद्दे समझने के लिए कमिटी का गठन कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कमिटी बनाने की बात पिछली सुनवाइयों में की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान पंजाब और हरियाणा से कहा कि वह अपने मुद्दे भी दें, जिससे कमिटी को काम करने में आसानी हो। कोर्ट ने कहा है कि कमिटी उन मुद्दों को सुलझाएगी, जो राज्य उसे बताएँगे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा से कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठें और उनसे हाइवे खोलने के मुद्दे पर बात करें।
सुप्रीम कोर्ट को पंजाब ने बताया है कि किसान हाइवे खोलने के मुद्दे पर राजी हैं लेकिन वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही प्रदर्शन करना चाहते हैं। कोर्ट ने इस पर कहा कि उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने को लेकर कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा ने भी ट्रैक्टर ट्रॉली सम्बन्धित बात बताई है।
किसानों के प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं है। कोर्ट ने इस बीच अम्बाला के पुलिस अधिकारियों और पंजाब के पुलिस अधिकारियों को साथ बैठ कर हाइवे खोलने को लेकर बातचीत करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान कहा है कि वह जो कमिटी बनाएगा, उसे कुछ शक्तियाँ भी देगा, जिससे उसके सुझाव माने जाएँ।
सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई हरियाणा की याचिका पर कर रहा है। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हाइवे खोलने के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर हरियाणा को ऐतराज है क्योंकि इससे किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली पहुंचेगे।