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One India News > News > Delhi > ‘दिल्ली-NCR के सभी स्कूल बंद किए जाएं’, बढ़ते प्रदूषण के बीच SC का राज्यों को निर्देश
Delhi

‘दिल्ली-NCR के सभी स्कूल बंद किए जाएं’, बढ़ते प्रदूषण के बीच SC का राज्यों को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- एनसीआर में 12वीं तक की सभी फिजिकल क्लासेज बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 12वीं तक की सभी कक्षाएं ऑनलाइ मोड में होंगी।

Last updated: 2024/11/18 at 5:17 PM
One India News Team
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4 Min Read
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए 12वीं तक की सभी कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने का आदेश दिया है। यह कदम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्तर 4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देशों का हिस्सा है।

Contents
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत कदम:सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का कारण:अगले कदम:‘सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें’राष्ट्रीय राजधानी में आज से GRAP-4 लागू

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:

  1. स्कूलों का ऑनलाइन संचालन:
    • अब 10वीं और 12वीं की कक्षाएं भी ऑनलाइन मोड में संचालित होंगी।
    • पहले से ही 10वीं और 12वीं से नीचे की कक्षाएं ऑनलाइन की जा चुकी थीं।
  2. GRAP-4 के सख्त पालन का निर्देश:
    • सभी राज्य सरकारों को GRAP-4 को लागू करने के लिए निगरानी टीम गठित करनी होगी।
    • इन टीमों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने होंगे।
    • अगली सुनवाई से पहले, केंद्र और राज्य सरकारों को इन कदमों की प्रगति का ब्योरा अदालत में पेश करना होगा।

GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत कदम:

GRAP-4 उस स्थिति में लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता “गंभीर+ (Severe+)” श्रेणी में पहुंच जाती है। इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

  1. निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों पर पूर्ण प्रतिबंध।
  2. वाहनों की आवाजाही को सीमित करना।
  3. सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना।
  4. स्कूल और कॉलेज बंद करना और ऑनलाइन शिक्षा लागू करना।
  5. प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और जनरेटर सेट्स के उपयोग पर रोक।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का कारण:

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) “गंभीर” श्रेणी में पहुंच गया है। इस प्रदूषण के प्रमुख कारणों में पराली जलाने, वाहनों का उत्सर्जन, और औद्योगिक गतिविधियां शामिल हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अगले कदम:

  1. राज्य सरकारों की जिम्मेदारी:
    • वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP-4 के सभी दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करना।
    • प्रत्येक कदम पर सुप्रीम कोर्ट को अपडेट देना।
  2. केंद्र सरकार की भूमिका:
    • NCR राज्यों के साथ समन्वय करना और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना।
  3. प्रदूषण पर निगरानी:
    • निगरानी टीमों द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई।

‘सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें’

SC ने कहा कि दिल्ली सरकार और अन्य सरकारों को ग्रैप 4 के लिए शिकायत निवारक सिस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है। CAQM शिकायतों पर तुरंत गौर करें। कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत के अगले आदेश तक ग्रैप 4 का कार्यान्वयन जारी रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। साथ ही कहा कि सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें।

राष्ट्रीय राजधानी में आज से GRAP-4 लागू

बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को AQI 481 दर्ज किया गया। इसको देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में आज से GRAP-4 लागू कर दिया गया है। रविवार को AQI 450 तक पहुंचने के बाद GRAP 4 लागू करने का फैसला किया गया, लेकिन आज सुबह स्थिति और बिगड़ गई और द्वारका व नजफगढ़ समेत कई जगहों पर AQI 500 और उसके करीब दर्ज किया गया। वहीं, NCR का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नोएडा में AQI 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 दर्ज किया गया।

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