कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूर्वी मिदनापुर के एगरा स्थित एक मस्जिद पर पुलिस नियंत्रण रखने का आदेश दिया है। यह आदेश मस्जिद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हुए। अदालत ने यह आदेश 20 नवम्बर 2024 को सुनवाई के दौरान दिया, जब यह पाया गया कि अदालत के पूर्व आदेश का पालन नहीं हुआ था।
घटना का विवरण:
- 7 नवम्बर 2024 को आदेश: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि मस्जिद में दो गुटों को अलग-अलग समय पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, ताकि किसी प्रकार की झड़प से बचा जा सके।
- 13 नवम्बर 2024 को हिंसा: कोर्ट के आदेश के बावजूद, दोनों गुटों के बीच 13 नवम्बर को हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने तीन FIR दर्ज की और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
हाई कोर्ट का आदेश:
- पुलिस नियंत्रण: हाई कोर्ट ने पुलिस को मस्जिद में नियंत्रण रखने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति एगरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक की मंजूरी के बिना मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
- चेतावनी: अदालत ने दोनों गुटों को चेतावनी दी कि अगर फिर से हिंसा हुई और कोई व्यक्ति मारा गया, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि “मजहबी मामलों” के कारण किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए।
- जिला प्रशासन से बैठक: अदालत ने जिला प्रशासन को इस मुद्दे पर बैठक करने का भी निर्देश दिया, ताकि इस प्रकार की हिंसा की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
यह आदेश अदालत द्वारा की गई गंभीर सोच और न्यायिक हस्तक्षेप को दर्शाता है, ताकि मस्जिद के भीतर शांति और व्यवस्था बनी रहे। पुलिस को दिए गए आदेश का उद्देश्य भविष्य में इस तरह की हिंसा को रोकने और समुदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक ठोस कदम उठाना है।