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मदरसे की छत पर ले जाकर नाबालिग लड़की से रेप करता था मौलवी, अब कोर्ट ने सुनाई 70 साल की सजा

मदरसे की छत पर ले जाकर नाबालिग लड़की से रेप करता था मौलवी, अब कोर्ट ने सुनाई 70 साल की सजा

केरल के कोच्चि में नाबालिग लड़की को मदरसे की छत पर ले जाकर रेप करने के मामले में दोषी करार दिए गए मदरसा शिक्षक को फार्स्ट ट्रैक कोर्ट ने 70 साल की जेल और 1.15 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला

मामला दो साल पुराना है। केरल के पट्टीमट्टोम के रहने वाले शराफुद्दीन नाम का इस्लामिस्ट मौलवी एक मदरसे में शिक्षक था। वहीं पर मुस्लिम बच्चों को इस्लामी तालीम देता था। वहीं पर लड़की भी पढ़ने के लिए आती थी। पढ़ाते-पढ़ाते मौलवी शराफुद्दीन की समझ पर उसकी हवस हावी हो गई। इसके बाद वो मदरसे की छुट्टी के बाद किसी बहाने से नाबालिग लड़की को मदरसे की छत पर ले गया। वहां पर उसने लड़की का रेप किया। नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक उसने लगातार तीन माह तक नाबालिग के साथ इसी प्रकार से रेप किया। इस बात का खुलासा खुद पीड़िता ने पुलिस के सामने किया था।

कैसे हुआ खुलासा

मदरसे के मौलवी की घिनौनी हरकत का खुलासा उस वक्त हुआ, जब स्कूल की एक शिक्षिका लड़कों की समस्याओं को लेकर क्लास ले रही थी। उसी दौरान उन्होंने नोटिस किया कि कक्षा में बच्ची असहज महसूस कर रही है। इसके बाद जब शिक्षिका ने लड़की से पूछताछ की तो उसने मदरसे में अपने साथ हुई प्रताड़ना का खुलासा किया। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने इसकी शिकायत पुलिस से की। थडियिट्टापरम्बु पुलिस ने बच्ची का बयान दर्ज कर फराफुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज किया। उसे 24 फरवरी 2022 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

बाद में इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट ने की। अब करीब 2 साल के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट पेरंबवूर ने दोषी को 70 साल कैद की सजा सुनाई।

 

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