सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई टल गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी. सुप्रीम कोर्ट सर्दियों की छुट्टी के बाद मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को दो जजों की बेंच में चुनौती दी जाएगी या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट रूल 7/11 (मेंटेनेबिलिटी) के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की. 1 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मथुरा शाही मस्जिद के अधिकार को लेकर दाखिल सभी 15 याचिकाओं को सुनवाई योग्य (मेंटेनेबल) माना था.
सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर रहा है कि अगर सिंगल बेंच का कोई आदेश आता है तो क्या डिविजन बैंच यानी हाईकोर्ट के दो जजों की बैंच इस मामले में सुनवाई कर सकती है. हिन्दू पक्ष की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने इस याचिका को हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के लिए भेजे जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि सिविल मामले मे सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच मे चुनौती दी जानी चाहिए और डबल बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:
- मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
- कोर्ट यह तय करेगा कि सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में की जाए या सीधे सुप्रीम कोर्ट में।
हिन्दू पक्ष का तर्क:
हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आग्रह किया कि:
- सिविल मामलों में सिंगल बेंच के आदेश को पहले डिविजन बेंच में चुनौती दी जानी चाहिए।
- केवल डिविजन बेंच के आदेश के बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना चाहिए।