ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल ट्रेन हादसे में अबतक करीब 288 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में जान गंंवाने वालों के लिए रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे की घोषणा की गई है. वहीं भारतीय रेल के यात्रियों को चुनाव करने पर 10 लाख रुपये का ट्रैवल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है. ऐसे कुल मिलाकर हादसे में मरने वालों के परिजन को 22 लाख रुपये मिलने वाले हैं.
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों को 2 लाख रुपये मुआवजा और रेल मंत्रालय की ओर से 10 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा. रेल मंत्रालय से मिलने वाले इस मुआवजे की रकम पहले 5 लाख रुपये थी जिसे अब 10 लाख रुपये कर दिया गया है.
Ex-gratia compensation to the victims of this unfortunate train accident in Odisha;
₹10 Lakh in case of death,
₹2 Lakh towards grievous and ₹50,000 for minor injuries.
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) June 2, 2023
वहीं, रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यात्रियों के परिजनों को ट्रैवल इंश्योरेंस का 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर अलग से मिलेगा. हालांकि ये केवल उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने ट्रेन के टिकट के साथ इसका विकल्प चुना होगा. वहीं ओडिशा राज्य सरकार की ओर से अभी तक किसी तरह के मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है.
ट्रेन हादसे में घायलों के लिए PM राहत कोष से 50,000-50,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया गया है. वहीं, रेल मंत्रालय ने गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपये और मामूली घायल को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है. वहीं, ट्रेवल इंश्योरेंस के तहत हादसे में यात्रियों को विकलांगता और मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये मिलते हैं. वहीं, अगर कोई हादसे का शिकार यात्री हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसे 2 लाख का इलाज मुफ्त दिया जायेगा.
ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है. ऐसे में PM से लेकर रेल मंत्रालय ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है. इसके अलावा रेल इंश्योरेंस भी लोगों को ऐसे हादसों के लिए डेथ कवर देता है. जो टिकट कराते समय बहुत ही मामूली सी रकम के बदले मिलता है. टिकट करते समय इंडियन रेलवे लोगों को ट्रेवल इंश्योरेंस का विकल्प देता है. जो 49 पैसे में होता है. जिसके बदले लोगों को ट्रेन हादसा होने पर 10 लाख तक का डेथ कवर मिलता है.
इसके लिए लोग टिकट करते समय अगर ये विकल्प चुनते हैं तो उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है. जिसमे उन्हें अपनी सभी जरूरी डिटेल भरनी होती है. उसके बाद लोग इस ट्रेवल इंश्योरेंस के तहत रजिस्टर हो जाते हैं.
बता दें, PM राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख, रेल मंत्रालय की तरफ से 10 लाख और टिकट कराते समय 49 पैसे वाले ट्रेवल इंश्योरेंस की रकम को मिला दिया जाये तो मृतक के परिजनों को करीब 22 लाख रुपये मिल सकते हैं. आईये जानते हैं ट्रेवल इंश्योरेंस को कैसे क्लेम किया जा सकता है.
अगर आप किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो आपका नॉमिनी ट्रेवल इंश्योरेंस के तहत मिलने वाले पैसे को ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के अंदर क्लेम कर सकता है. IRCTC की तरफ से मिलने वाले इस इंश्योरेंस को जिस बीमा कंपनी से खरीदा है, उस कंपनी के ऑफिस में जाकर नॉमिनी इसे क्लेम कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात है कि इंश्योरेंस खरीदते समय नॉमिनी का नाम भरना जरूरी होता है. जिससे इस ट्रेवल इंश्योरेंस को क्लेम करने में नॉमिनी को कोई दिक्कत न आए.
तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने भी ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे पर अपना शोक व्यक्त किया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी तमिलनाडु के निवासियों के मृतक परिजनों के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है. इसके अलावा घायलों के लिए उन्होंने 1 रुपये मुआवजा देने की बात कही है.