शाइन सिटी नाम की एक कंपनी का मालिक है राशिद नसीम। उसने लोगों से मेहनत की कमाई रियल एस्टेट में लगाने के लिए कहा और फिर उनके करोड़ों रुपये लेकर दुबई भाग गया।
अब लखनऊ की एक स्पेशल कोर्ट ने राशिद नसीम को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि वह एक ऐसा अपराधी है जो पैसे की धोखाधड़ी करके भागा है और कानून से छिप रहा है।
जाँच करने वाली एजेंसी ईडी का कहना है कि राशिद ने लोगों से करीब एक हजार करोड़ रुपये ठगे हैं। वह 2019 में नेपाल के रास्ते दुबई भाग गया और उसने इसके लिए नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था।
ईडी ने अदालत से कहा था कि राशिद को भगोड़ा घोषित किया जाए ताकि उसकी संपत्तियों को जब्त करके नीलाम किया जा सके और निवेशकों के पैसे वापस मिल सकें। इसके बाद उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट, लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। स्थानीय अदालतों से भी उसे भगोड़ा घोषित किया गया है।
ED,Lucknow had filed an application under Section 4 read with Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh, seeking declaration of Rashid Naseem—the main promoter of Shine City Group— as a Fugitive…
— ED (@dir_ed) May 1, 2025
ईडी ने पहले ही राशिद और उसकी कंपनी की करीब 128 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। राशिद के खिलाफ धोखाधड़ी के 554 मामले दर्ज हैं। ED का कहना है कि वह दुबई में बैठकर भी लोगों को ठग रहा है। हाल ही में ईडी ने उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया है और उनकी 190 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
ईडी के एक्शन के बाद राशिद नसीम ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जवाब देते हुए लिखा है कि FIR है या फिर अलिफ लैला के किस्से। इससे आगे नसीम लिखता है कि 2019 से 2020 तक लखनऊ गोमतीनगर में FIR करवाने वाले सभी कस्टमर एफआईआर की स्टोरी एक जैसी होती थी।
विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे कुछ और बड़े धोखेबाजों को भी पहले इसी तरह भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह पहला मामला है जब किसी को इस नए कानून के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है।