कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कर्नाटक में रिलीज का रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता और नेता कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की कर्नाटक में रिलीज़ में अड़चन डालने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की धमकियाँ असंवैधानिक हैं और राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे तत्वों पर कानूनी कार्रवाई करे।
कोर्ट का रुख:
- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से पूछा कि ऐसे धमकी देने वालों पर क्या कार्रवाई की जा रही है और इससे निपटने की योजना पेश करने को भी कहा।
- राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया कि यदि फिल्म रिलीज होती है, तो सभी सिनेमाघरों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी।
- कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि क्या किसी की एक राय या वक्तव्य के कारण किसी फिल्म या स्टैंड-अप शो को रोका जाना उचित है?
क्या है पूरा मामला?
कमल हासन ने चेन्नई के एक कार्यक्रम में कन्नड़ भाषा के बारे में कहा था कि “कन्नड़ तमिल से जन्मी भाषा है”, जिस पर कन्नड़ समर्थक संगठनों ने आपत्ति जताई और फिल्म की रिलीज रोकने की धमकी दी।
- कमल हासन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया है, वह कन्नड़ भाषा का पूरा सम्मान करते हैं।
- इसके बाद कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) ने भी फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ बयान दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने अपना रुख बदल लिया और कहा कि वे दबाव में थे।
याचिकाकर्ता कौन हैं?
- महेश रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज सुनिश्चित कराने से इनकार कर दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता के अधिकार की रक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि CBFC से पास फिल्म को रिलीज़ करने का अधिकार कानूनी रूप से संरक्षित है।
कमल हासन का बयान:
कमल हासन ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद कहा कि वह राज्य सरकार के आश्वासन से संतुष्ट हैं और मामला यहीं समाप्त करना चाहते हैं।
इस फैसले के बाद फिल्म ‘ठग लाइफ’ की कर्नाटक में रिलीज का रास्ता साफ हो गया है, साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फिल्म रिलीज का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है, जिसे किसी भी दबाव में दबाया नहीं जा सकता।
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