Supreme Court of India ने कांग्रेस नेता Pawan Khera को बड़ी राहत देने वाले अग्रिम जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बुधवार (15 अप्रैल 2026) को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि जब मामला असम से जुड़ा है, तो जमानत याचिका Telangana High Court में क्यों दायर की गई। अदालत ने टिप्पणी की कि पवन खेड़ा ने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के आधार पर तेलंगाना हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का लाभ उठाने की कोशिश की।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पवन खेड़ा असम में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो इस आदेश का उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यह सुनवाई असम सरकार की उस याचिका पर हुई, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई थी। इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को एक सप्ताह की अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी।
यह मामला Himanta Biswa Sarma की पत्नी Riniki Bhuyan Sarma से जुड़े आरोपों से संबंधित है, जिनमें कांग्रेस की ओर से कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियों के मुद्दे उठाए गए थे।
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