असम के धेमाजी स्कूल पर 2004 में बम से हमला हुआ था, जिसमें 13 माँ-बच्चों समेत 18 लोगों की जान चली गई थी। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 6 आरोपितों को बरी कर दिया है। इससे पहले साल 2019 में 8 आरोपितों को बरी कर दिया गया था। जिन 6 आरोपितों को हाईकोर्ट ने बरी किया है, उनमें चार को उम्रकैद की और दो लोगों को चार साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं, इस केस का मुख्य आरोपित राशिद भराली अभी भी लापता है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ितों में गुस्सा है। उन्होंने सरकार से इस धमाके के असली दोषियों के बारे में पूछा है। पीड़ितों का कहना है कि उनके लोगों की जान गई, उनका नुकसान हुआ और आरोपित बरी हो गए तो फिर इस धमाके कैसे हुआ था? इस धमाके के पीड़ितों में से एक नित्यानंद सैकिया ने अपनी दो बहनें खो दी थीं। उनका कहना है कि जब आरोपितों ने धमाका किया ही नहीं तो इसे किसने अंजाम दिया? उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को दिए अपने फैसले में निचली अदालत से दोषी करार दिये गए दीपांजलि गोहैन, मुही हैंडिक, जतिन दुवारी और लीला गोगोई के साथ ही प्रशांत भुयान, हेमेन गोगोई को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपितों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि उन्होंने डीजीपी को निर्देश का अध्ययन करें और इसमें कुछ गलत निकलता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाए।
धेमाजी के इस स्कूल में साल 2004 में सुबह 9 बजे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय स्कूल परिसर को आरडीएक्स से धमाका कर निशाना बनाया गया था। इस हमले में छोटे-छोटे मासूमों के चीथड़े उड़ गए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बच्चों के परिजन भी पहुँचे थे। इसमें बच्चों के साथ आईं तीन महिलाओं की भी मौत हो गई थी। कई परिवारों की जड़ें खत्म गई थी। इस हमले के बाद असम में उल्फा का तीखा विरोध हुआ था।