दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा मामला नहीं है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर-दूर तक कोई आरोप लगा हो। इस मामले में चार लोगों को जमानत मिल चुकी है। सामान्य जमानत मामले में किस आधार पर उन्हें जेल में रखा जाता है। केजरीवाल को इस मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि साल 2023 में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ की गई।
कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने क्या कहा?
उन्होंने कोर्ट में कहा कि जब केजरीवाल को पीएमएलए मामले में जमानत मिल जाती है फिर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वह कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं। सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया गया। सीबीआई ने कहा कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी। उन्होंने इस गिरफ्तारी को चुनौती दी, जो याचिका हाईकोर्ट में पहले से ही लंबित है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेशल जज की पहली सुनवाई का लाभ आपको मिलेगा। अदालत की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है।
HC issues notice to CBI on bail plea moved by Delhi CM Kejriwal; lists next hearing for July 17
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— ANI Digital (@ani_digital) July 5, 2024
सीबीआई को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
कोर्ट ने इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आप जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट आ गए। ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के पैसलों में ऐसा कहा है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। इस मामले में अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही लंबित है। कल या परसों इस मामले पर सुनवाई कर सकती हैं, यह जमानत याचिका है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।