नई दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने शाहाबाद डेरी इलाके में 16 साल की नाबालिग हिंदू लड़की की हत्या के आरोपी साहिल के खिलाफ हत्या समेत दूसरे आरोप तय कर दिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज ऋचा गुसाईं सोलंकी ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को करने के आदेश दिए।
दिल्ली पुलिस ने 28 जून को 640 पेजों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें साहिल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 354ए, 509 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 का आरोपी बनाया गया। इसके अलावा साहिल पर एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वी) भी लगाई गई है। कोर्ट ने 1 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
दिल्ली पुलिस ने साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 29 मई को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक साहिल ने हिंदू लड़की पर चाकू से बीस से ज्यादा वार किए। इसके बाद सिर को पत्थर से कुचल दिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में साहिल को चाकू से वार करते हुए देखा जा सकता है। घटना के समय सड़क पर आसपास सात-आठ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक दोनों दोस्त थे। उनके बीच 28 मई को बहस हुई थी। घटना वाले दिन लड़की किसी के जन्मदिन पर जा रही थी और रास्ते में साहिल ने उस पर हमला कर दिया। लड़की के पिता की सूचना पर शाहाबाद डेयरी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।