दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की. उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट ने पूछा कि आखिर वह एजेंसी के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे हैं? उन्होंने कोर्ट से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने फिलाहाल राहत देने से इनकार कर दिया.
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने स्पष्ट किया कि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. सिंघवी ने सीएम केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि उन्हें (केजरीवाल) को 10 समन जारी किए गए. बकौल सिंघवी, केजरीवाल ने समन पर अपना जवाब भी दिया और पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने को तैयार हैं. सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि ‘ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए.’ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं.
सिंघवी ने और क्या कहा?
सिंघवी ने कहा कि कोर्ट इस बाबत नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से पूछे कि हमारी दलील और विरोध के ग्राउंड पर उनका रुख क्या है? सिंघवी ने कहा कि क्या राजनीतिक दल पीएमएलए के दायरे में आते हैं? इस मुद्दे पर मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई थी। मामला लंबित है।
वहीं ED की तरफ से ASG एस वी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। ईडी ने कहा कि 2 नवंबर 23 को केजरीवाल को पहली बार समन जारी हुआ, तबसे आजतक पेश नहीं हुए।
‘किस आधार पर भेजा गया समन?’
वकील सिंघवी ने सबसे पहले केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने की गुहार लगाई. सिंघवी ने कहा कि राजनीतिक दल को PMLA एक्ट मे परिभाषित ही नहीं किया गया है और ऐसे में समन किस आधार पर भेजा गया है? ED की तरफ से ASG एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, ‘केजरीवाल समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं?’ इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 समन जारी हुए। सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा है कि हम वर्चुअली किसी भी समय ED के सामने पेश हो कर जवाब देने के लिए तैयार हैं।’ सिंघवी ने कहा, ‘हमको (केजरीवाल) पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए।’
वहीं ASG राजू ने केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करने की मांग का विरोध किया। कोर्ट ने पूछा कि अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। ASG राजू ने बताया कि मामले में अब तक कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आखिरी गिरफ्तारी के कविता की हुई है। अब तक कुल 700 समन जारी हुए हैं, अभी मामले में 10 से 12 लोग संदिग्ध हैं।
प्रवर्तन निदेशालय के समन का मामला
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने केंद्रीय एजेंसी द्वारा अब तक भेजे गए तमाम समन के खिलाफ याचिका दायर की थी. दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में उन्हें एजेंसी ने पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजा है लेकिन वह पेश नहीं हुए. एजेंसी के एक्शन को उन्होंने ‘राजनीतिक रूप से प्रेरित’ करार दिया.
मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने सुनवाई की. हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट से पूछताछ के लिए पेशी मामले में उन्हें जमानत मिली थी. इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने शराब नीति केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 9वां समन जारी किया था. उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया गया था.