केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 120B जोड़ी घई है. जबकि, धारा 120 B आपराधिक साजिश रचने की धारा होती है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 153,153A,465,469,171G के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में अरुण रेड्डी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था. पुलिस का कहना है कि अरुण रेड्डी स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम से एक्स पर अपना एकाउंट चला रहा था. दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि अरुण रेड्डी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सोशल मीडिया नेशनल कॉर्डिनेटर है. बताया जा रहा है कि रेड्डी पर अपने मोबाइल से सबूत मिटाने का भी आरोप लगे है. जिसके लिए इसके मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजाज दिया गया था.
क्या है मामला?
दरअसल, बीजेपी के मुताबिक तेलंगाना में मुसलमानों के लिए 4 फीसदी ‘असंवैधानिक’ आरक्षण को हटाने पर चर्चा करने वाले अमित शाह के एक पुराने वीडियो को हाल ही में लोकसभा चुनाव रैली के दौरान आरक्षण खत्म करने का आह्वान करते हुए गलत तरीके से एडिट किया गया. कांग्रेस की प्रदेश यूनिट ने अपने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि , ‘अगर बीजेपी सरकार दोबारा बनी तो ओबीसी और एससी/एसटी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा.’
दिल्ली पुलिस ने BJP की शिकायत पर दर्ज की FIR
बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने रविवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कथित रूप से छेड़छाड़ किए गए वीडियो को अपलोड करने वाले अकाउंट्स की डीटेल्स के लिए सोशल मीडिया कंपनियों एक्स और फेसबुक से जानकारी मांगी है.
तेलंगाना कांग्रेस कार्यालय को दिल्ली पुलिस देगी नोटिस
सूत्रों का कहना है कि, पुलिस अधिकारियों की एक टीम तेलंगाना पहुंचकर और कांग्रेस कार्यालय को नोटिस देगी. सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले कांग्रेस पदाधिकारियों को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर सकती है.