दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े ईडी के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इसी मामले में आप के पूर्व प्रचार प्रमुख विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सिसोदिया की कानूनी टीम ने भी उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर छह सप्ताह की जमानत के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी।
Delhi High Court reserves the order on the regular bail petition of former Delhi Deputy CM Manish Sisodia in ED case related to Delhi Excise Policy matter. The Court also reserved the order on regular bail plea of Vijay Nair, ex-communications incharge of AAP in the same case.… pic.twitter.com/fjNEYrGS19
— ANI (@ANI) June 2, 2023
वहीं, ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्नी से याचिका का विरोध किया और कहा कि वह पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्नी से मिल सकता है।
ED ने दोनों की जमानत याचिकाओं का लिखित में दलीलें देते हुए विरोध में कहा कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का चेहरा थे। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सालिस्टर जनरल एसवी राजू ने साजिश में विजय नायर की भूमिका को बताते हुए अलग-अलग लोगों के बयानों को पढ़ाते हुए कहा- आप पार्टी को पंजाब में चुनावों के लिए तत्काल पैसे की जरूरत थी।
दक्षिण समूह ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए, विजय नायर ने अभिषेक बोइनपल्ली और दिनेश अरोड़ा की सहायता की। 100 करोड़ रुपए की घूसखोरी के मनी ट्रेल पर ईडी ने कहा, विजय नायर और आप पार्टी गोवा में चुनाव को लेकर बंगाली मार्केट में हवाला लेनदेन के लिए नोट व पैसे के साथ नंबर और फोन नंबर दिए। इसलिए चालान बनाए गए, नकद भुगतान किया गया और फिर नकद हटा दिया गया।
विजय नायर की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने ईडी के आरोपों बेबुनियाद बताते हुए कहा कि विजय 249वें दिन हिरासत में हैं, क्योंकि विजय ने गोवा चुनाव में विक्रेताओं को 10 लाख व 15 लाख का भुगतान किया गया था? विजय ने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए सलाखों के पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आप का चेहरा था। मैं मुख्यमंत्री के घर के सिर्फ पास रहने की वजह से सलाखों के पीछे नहीं रह सकता।