दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में के कविता पर राउज ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 6 मई को फैसला सुनाएगी. केस की सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई. उनपर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया. बता दें, जांच एजेंसी ने 15 मार्च को बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार किया था.
इससे पहले कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें जमानत देने का यह सही समय नहीं है. अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया कविता मनी लांड्रिंग का अपराध करने और उससे जुड़े सुबूतों को नष्ट करने में शामिल हैं. साथ ही गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास में सक्रिय रूप से शामिल हैं.
डेटा डिलीट करने का दावा
कोर्ट ने के कविता के वकील को लिखित दलील जमा करने की इजाजत दी. सुनवाई के दौरान ED ने कहा शक्तिशाली लोगों के द्वारा अपने प्रभाव और शक्ति के दम पर लोगों को धमका कर बयान वापस लेने का दबाव बनाया गया है. आगे ED ने कहा कि मोबाईल के डेटा को डिलीट करने को लेकर के कविता ने जांच एजेंसी को कोई जानकारी नहीं दी है. फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि मोबाइल ED को देने से पहले 14 और 15 मार्च को डेटा डिलीट किया गया था. चार मोबाइल फोन को 14 और 15 मार्च को फॉर्मेट किया गया था साथ ही ED ने कहा दिनेश अरोड़ा ने ओबरॉय होटल में साउथ ग्रुप की बैठक की पुष्टि अपने बयान में किया है.
15 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि 15 मार्च को ईडी की टीम तेलंगाना में हैदराबाद के कविता के आवास पर पहुंची थी. जहां, कई घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने कविता को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद अगले दिन कोर्ट में पेश किया.