दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज सुप्रीम कोर्टसे अच्छी खबर आई. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ केजरीवाल का तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. केजरीवाल को दो जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा. केजरीवाल जमानत मिलने के बाद वह लोकसभा चुनाव के शेष चार चरणों में प्रचार कर सकेंगे. इस तरह से चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल 21 दिन तक तिहाड़ से बाहर रहेंगे. कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. साथ ही कोर्ट ने कुछ अन्य शर्तें भी लगाई हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता अरविंद केजरीवाल को 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा और 2 जून 2024 को आत्मसमर्पण करना होगा. इसके लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं. यह इस प्रकार हैं –
(1) वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत के साथ 50 जार रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करेंगे.
2) केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे.
(3) जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जरूरत ना हो तब तक अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे.
(4) अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में अपने भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
(5) केजरीवाल किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे.
Delhi excise policy case: Kejriwal granted interim bail; not allowed to visit CM office or Secretariat during bail
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— ANI Digital (@ani_digital) May 10, 2024
केजरीवाल ने 5 जून तक मांगी थी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट में आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए. सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया. केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा.
21 मार्च को केजरीवाल को किया गया था गिरफ्तार
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.