दिल्ली की आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी.
Supreme Court’s Registry refuses urgent listing request of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's plea for the extension of his interim bail by seven days on medical grounds in the Delhi excise policy case pic.twitter.com/8LpPUEiJRH
— ANI (@ANI) May 29, 2024
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है. SC की ओर से कहा गया है कि कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है. उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी. इसलिए आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती.
1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं केजरीवाल
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी.
केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की
दिल्ली सीएम केजरीवाल की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेडीकल जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी. अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा था, गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है. इतना ही नहीं उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है. ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं. मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है. अभी PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है. ऐसे में उन्हें इन जांच के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाए.
केजरीवाल की ओर से मंगलवार को इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था.अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें.
कोर्ट ने उठाए थे सवाल
कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए थे. जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने कहा, 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया. उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे. आपने तब क्यों नहीं यह मांग रखी.
दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी केजरीवाल
बता दें कि ED ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है। ED ने पूछताछ करने के लिए उन्हें 9 समन भेजे थे, लेकिन वे पेश नहीं हुए। गत 21 मार्च की रात को ED 10वां समन लेकर उनके घर पहुंची और 3 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार करके साथ ले गई थी। 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया।
अरविंद केजरीवाल को ED ने 2 बार में करीब 10 दिन के लिए रिमांड पर लिया था। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेज दिया। 50 दिन बाद 10 मई को उन्हें जमानत दी गई, लेकिन इन 50 दिन में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हुईं। उनकी तबियत को लेकर भी विवाद हुआ। तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगे कि उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली।