दिल्ली नगर निगम ने मांस बेचने और उसकी दुकानों के लिए लाइसेंस को लेकर नया प्रस्ताव दिया है. इसके तहत अब धार्मिक जगहों के आस-पास मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी. मांस की दुकानों को कम से कम 150 मीटर के दायरे से बाहर रहना होगा. यानी दुकानों और धार्मिक स्थलों की दूरी में करीब 150 मीटर का फासला होना चाहिए.
एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक नए प्रस्ताव पर शुक्रवार को होने वाली पार्षदों की बैठक में चर्चा की जाएगी. उन्होंने बताया कि नए प्रस्ताव में जो नियम हैं वो उन दुकानों पर लागू नहीं होंगे जो पहले से ही नियमों के मुताबिक चल रही हैं. नई नीति में धार्मिक स्थल और दुकानों के बीच की दूरी 150 मीटर तय करने का प्रस्ताव है. जो दक्षिण एमसीडी पर आधारित है.
धार्मिक स्थलों से मीट शॉप की दूरी 150 मीटर
धार्मिक स्थलों में मंदिर, गुरुद्वारा, श्मशान और कब्रिस्तान शामिल हैं. नए प्रस्ताव में मस्जिद और सुअर के मांस की दुकानों को लेकर भी नियम है. सुअर के मांस की दुकानों और मस्जिद के बीच की दूरी 50 मीटर होगी. इसके अलावा दूसरी मांस की दुकानों की दूरी मस्जिद प्रबंधन की सहमति से तय की जा सकती है.
लाइसेंस पाने के शुल्क में हो सकता है इजाफा
इसके अलावा बताया जा रहा है कि उत्तर-पूर्व एमसीडी में मांस की दुकानों का लाइसेंस पाने के लिए उसके शुल्क में भी इजाफा किया जा सकता है. इनकी फीस दक्षिणी दिल्ली की दुकानों के बराबर की जा सकती है.
मांस बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य
आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 415 के तहत किसी भी मांस की दुकान या मीट प्रोसेसिंग प्लांट खोलने से पहले लाइसेंस लेना जरूरी होता है. गौरतलब है कि खुले में और धार्मिक स्थलों के आय-पास मांस बेचने को लेकर कई बार बवाल मच चुका है.