प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित दर्ज सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कई सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 75 हजार का जुर्माना लगाकर खारिज कर दी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा, “अदालत ने कहा कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में निहित समानता का सिद्धांत और कानून का सबसे ऊंचा है और भारत के संविधान में जनता का विश्वास कायम रखना जरूरी है।”
‘आप उनकी मदद करने वाले कौन होते हैं’
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से उनके वकील राहुल मेहर पेश हो रहे हैं और उनका कहना है कि वो जमानत के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं. ऐसे में उन्हें किसी से कोई मदद की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप उनकी मदद करने वाले कौन होते हैं? आपको वीटो पावर कैसे मिली? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं?
‘केजरीवाल की गिरफ्तारी से काम रुक गए हैं’
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके पास कोर्ट में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की वजह से पूरी सरकार ठप हो गई है. दिल्ली में होने वाले कामकाज रुक गए हैं. वकील ने कहा कि केजरीवाल ही सरकार के मुखिया हैं. ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. वकील ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं जो काफी चिंता की बात है. उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि वो किसी तरह का कोई प्रचार नहीं चाहते इसलिए याचिकाकर्ता ने अपना नाम भी नहीं बताया है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाया
कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने कहा कि कानून हर व्यक्ति के लिए एक जैसा है. हम अरविंद केजरीवाल को सलाह देने वाले कोई नहीं हैं. वह कोर्ट के आदेश के कारण हिरासत में हैं और अब यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट में है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि लगता है कि पिछला जुर्माना अपर्याप्त था, यह लोगों को इस तरह की याचिकाएं दायर करने से नहीं रोक पा रहा है.
आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर तीन याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी. कोर्ट ने पिछली याचिका पर याचिका संदीप कुमार पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था.