दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गुरुवार (18 अप्रैल, 2024) को झटका लगा. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है.
राउज एवेन्यू कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को 11 बजे करेगा. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को उन दस्तावेज की लिस्ट देने का निर्देश दिया जिनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है. इससे पहले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी.
पिछली सुनवाई में क्या दलील दी गई थी?
सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील मोहित माथुर ने दलील दी थी कि मामले की जांच पूरी करने में देरी की जा रही है. माथुर ने एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए कहा था कि सिसोदिया अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं.
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनों ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रही है.
ईडी ने क्या आरोप लगाया है?
ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार हुआ है. इसके मुख्य साजिशकर्ता दिल्ली के सीएम अरविंद केजीरावल हैं. पूरे मामले में केजरीवाल के साथ कई AAP नेता और मंत्री भी शामिल रहे हैं.
हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी दी है. केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
वहीं ईडी के आरोप पर AAP ने निशाना साधते हुए कहा था कि बदले की भावना के तहत ये सब किया जा रहा है. लोग इसका जवाब देंगे.