शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति केस में ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की 17 मई को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Supreme Court grants interim bail to Delhi Chief Minister and AAP National Convener Arvind Kejriwal in the Delhi excise policy case.
The Apex Court refers his petition challenging his arrest by the Enforcement Directorate (ED) to a larger bench. pic.twitter.com/9s40JBWJhV
— ANI (@ANI) July 12, 2024
इसके साथ ही कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था. इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.
दिल्ली HC ने गिरफ्तारी को सही ठहराया था
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा था. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं आए. इसके बाद ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.
सप्लिमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल मुख्य आरोपी
इस बीच तीन दिन पहले ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का मुख्य आरोपी बताया गया है. ईडी ने चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया. सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई दावे किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि केजरीवाल इस केस के किंगपिन हैं और साजिशकर्ता हैं.
ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल हुआ. इसकी केजरीवाल को जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे. चार्जशीट में केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच हुई व्हाट्सएप चैट की डिटेल भी दी गई है. चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम (अपराध से अर्जित आय) का भी जिक्र किया है.
दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को होगी सुनवाई
शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से कहा था कि जब आपके पास ऑप्शन था तब हाई कोर्ट का रुख क्यों किया? आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं डाली?
21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी
ED ने शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले केजरीवाल को 9 बार समन भेजा गया था. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल कई दिनों तक ईडी की कस्टडी में थे. कोर्ट ने बाद में उनको न्यायिक हिरासत में भेजा था. इस बीच लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी. इसकी अवधि पूरी होने पर 2 जून को उन्हें सरेंडर कर दिया था.