दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा को दोषी ठहराया है। स्पेशल जज संजय बंसल ने दर्डा समेत छह आरोपितों और एक कंपनी को दोषी ठहराया है। सभी दोषियों की सजा पर 18 जुलाई को बहस होगी।
कोर्ट ने विजय दर्डा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, केएस क्रोफा, मनोज कुमार जायसवाल, देवेंद्र दर्डा और केएस सामरिया को दोषी करार दिया। इसके अलावा कोर्ट ने मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड को भी दोषी करार दिया।
इनके खिलाफ आरोप था कि तत्कालीन राज्यसभा सदस्य दर्डा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लिखे पत्रों में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। डॉ. मनमोहन सिंह के पास उस समय कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था। कोर्ट ने इन आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत दोषी करार दिया।