दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती गड़बड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई 21 जुलाई को करेगी। कोर्ट ने 1 मार्च को सभी आरोपियों को जमानत दी थी।
कोर्ट ने अमानतुल्लाह के अलावा जिन आरोपियों को जमानत दी थी, उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं। 3 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गईं। नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।