नई दिल्ली। सर तन से जुदा जैसे विवादित नारे लगाने के आरोपित अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े सैयद हुसैन गौहर चिश्ती को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच से सैयद हुसैन को राहत नहीं मिली।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निचली अदालत से छह महीने के अंदर ट्रायल पूरा करने को कहा है। इस मामले में राजस्थान सरकार की तरफ से वकील मनीष सिंघवी ने गौहर की जमानत का विरोध किया। दरअसल, विवादित नारा लगाने के मामले में गिरफ्तार अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े सैयद हुसैन को राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।