Madhya Pradesh की Vijaypur Assembly Constituency सीट को लेकर बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया है। Madhya Pradesh High Court की Gwalior बेंच ने कांग्रेस विधायक Mukesh Malhotra का चुनाव रद्द कर दिया है।
अदालत ने साथ ही उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी नेता Ramniwas Rawat को विजयपुर सीट से निर्वाचित विधायक घोषित करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
यह फैसला जस्टिस G. S. Ahluwalia की बेंच ने रामनिवास रावत की याचिका पर सुनाया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने 2024 के उपचुनाव में दाखिल किए गए नामांकन पत्र और हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी।
हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप
रामनिवास रावत ने कोर्ट को बताया कि मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज थे।
हालांकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में केवल 4 मामलों का ही जिक्र किया और 2 मामलों की जानकारी छिपा ली।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि चुनावी हलफनामे में तथ्य छिपाना चुनाव कानून का उल्लंघन है। इसी आधार पर अदालत ने उनका चुनाव अमान्य घोषित कर दिया।
रामनिवास रावत का राजनीतिक सफर
गौरतलब है कि रामनिवास रावत 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी जॉइन कर ली और उन्हें Mohan Yadav सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था।
इसके बाद विजयपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कांग्रेस
फैसले के बाद मुकेश मल्होत्रा के वकील Prateep Bisoriya ने कहा कि जिन दो मामलों को लेकर जानकारी छिपाने की बात कही गई है, उनमें से एक का निपटारा हो चुका था और दूसरे में आरोपों की जानकारी छिपाने का मुद्दा था।
उन्होंने बताया कि इस फैसले को Supreme Court of India में चुनौती दी जाएगी। इसके लिए अदालत से 15 दिन का समय मांगा गया है।
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