पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रणजीत सिंह मर्डर केस में दोष मुक्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया और राम रहीम सहित चार अन्य को बरी कर दिया है। पंचकूला की विशेष अदालत ने पहले इस मामले में सजा का एलान किया था, जिसे बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
#WATCH | Chandigarh: Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh, 4 others acquitted in 2002 Ranjit Singh murder case
Jatinder Khurana, lawyer of Gurmeet Ram Rahim, says, "…The Honorable Punjab and Haryana High Court has changed the order of the lower court and all five… pic.twitter.com/ftVdnYPsat
— ANI (@ANI) May 28, 2024
पंचकूला की अदालत ने सुनाई थी सजा
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को डेरे के पूर्व कर्मचारी रणजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने पंचकूला सीबीआई कोर्ट द्वारा 2021 में सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर राम रहीम को दोष मुक्त करार देकर बड़ी राहत दी है। पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम सिंह समेत पांच लोगों को सजा सुनाई थी। राम रहीम समेत सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी ।इसके अलावा 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
साल 2002 में रंजीत सिंह की हत्या के लिए इन लोगों को नामजद किया गया था, रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के समर्थक थे और 10 जुलाई 2002 को उनकी हत्या कर दी गई थी। राम रहीम साध्वी यौन मामले में फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
3 दिसंबर 2003 को एफआईआर हुई थी दर्ज
सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 को रणजीत सिंह हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। याचिका रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने दायर की थी। राम रहीम दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा है। पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह सहित पांच अन्य सह-आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया था । गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी दो महिला शिष्यों के साथ अपने ‘आश्रम’ में दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है।
उसे अगस्त 2017 में पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में बरी करने के बाद भी डेरा प्रमुख के बाहर आने की संभावना नहीं है क्योंकि दो अन्य मामलों साध्वी यौन शोषण व पत्रकार छत्रपति मामले में मिली सजा के तहत जेल में बंद है।
राम रहीम के वकील ने कही ये बात
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 4 अन्य लोग साल 2002 के रणजीत सिंह हत्या मामले में बरी हो गए। गुरमीत राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना कहते हैं कि माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी पांच लोगों को बरी कर दिया गया है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।